संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

झाबुआ – थाना राणापुर पर फरियादी व्दारा लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई कि ग्राम जुनागाँव , कोदर फलिया स्थित उसके घर पर पांगुसिहं वसुनिया तथा प्रेम वसुनिया निवासी ग्राम पुवाला द्वारा फरियादी एवं उसकी पुत्री को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा गया तथा परिवार की परेशानियां दूर करने , प्रतिमाह ₹1,000 देने , कपड़े उपलब्ध कराने एवं परिवार का निःशुल्क उपचार कराने जैसे कथित प्रलोभन दिए गए । फरियादी ने बताया कि दोनों व्यक्तियों द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया , प्राप्त लिखित आवेदन एवं प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर थाना राणापुर पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए अपराध क्रमांक 431/2026 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम , 2021 की धारा 3 एवं 5 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ।
प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी :-
1 . पांगुसिंह पिता वेस्ता वसुनिया, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम पुवाला ।
2 . प्रेम पिता कालु वसुनिया, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम पुवाला ।





