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अलीराजपुर – अवैध गौवंश परिवहन पर थाना बोरी और उदयगढ़ पुलिस की कार्यवाही , तीन वाहन जब्त , तीन आरोपी गिरफ्तार ।

संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

फोटो

अलीराजपुर – पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 12.04.2025 एवं 13.04.2025 की मध्य रात्रि में जिले के थाना उदयगढ़ एवं थाना बोरी क्षेत्रांतर्गत सक्रिय पुलिस टीमों द्वारा अवैध रूप से गौवंश का परिवहन कर रहे तीन वाहनों को जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस संपूर्ण कार्यवाही का नेतृत्व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, जोबट नीरज नामदेव के मार्गदर्शन में किया गया। रात में गश्त के दौरान थाना उदयगढ़ क्षेत्र में कुछ संदिग्ध वाहन दिखाई देने पर, उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रजभूषण हीरवे (उदयगढ़) एवं निरीक्षक नेपालसिंह चौहान (बोरी) के नेतृत्व में अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन कर नाकेबंदी के निर्देश दिए , थाना उदयगढ़ की कार्यवाही – एक वाहन जब्त , 08 गौवंश बरामद नाकेबंदी के दौरान थाना उदयगढ़ की पुलिस टीम को बोरी की ओर से आते हुए एक पिकअप वाहन क्रमांक MP 11 G 3479 संदिग्ध रूप से दिखाई दिया। वाहन को रोका गया और चालक से पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम सुनील पिता केशरसिंह सिंगाड़, उम्र 23 वर्ष, निवासी सरदारपुर, जिला धार बताया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 08 गौवंश पशु क्रूरतापूर्वक भरे हुए पाए गए, जिनका अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था , वाहन चालक से वैध दस्तावेज मांगे जाने पर वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। पुलिस ने मौके पर ही वाहन को जब्त कर चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 90/2025, धारा 4, 6, 9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 एवं 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया , थाना बोरी की कार्यवाही – दो वाहन जब्त, 20 गौवंश बरामद इसी क्रम में थाना बोरी क्षेत्रांतर्गत पारा रोड की ओर से दो पिकअप वाहन (क्रमांक MP 45 G 1749 एवं MP 69 G 0695) आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने दोनों वाहनों को रोका और तलाशी लेने पर प्रत्येक वाहन में 10-10 गौवंश पशु क्रूरतापूर्वक भरे पाए गए।दोनों वाहन चालकों ने अपना नाम वेस्ता पिता भंवरसिंह बघेल, उम्र 27 वर्ष एवं रकसिंह पिता सोमला बघेल, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम डेकाकुंड, थाना बोरी बताया। पूछताछ करने पर दोनों आरोपी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।पुलिस द्वारा दोनों वाहनों को विधिवत रूप से जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 50/2025, धारा 4, 6, 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 11(1)(घ) पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

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