संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

जोबट – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीतू माथुर द्वारा जारी ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी आदेश के पालन में एसडीएम वीरेंद्र सिंह द्वारा जोबट अनुभाग के ग्राम वह नगर के डीजे संचालकों की बैठक एसडीएम कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई , बैठक में सभी डीजे संचालकों को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा बीएन एस एस 2023 की धारा 163 अंतर्गत के निर्देशों एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों की जानकारी दी गई तथा शासन/प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए , एसडीएम बघेल ने कहा कि किसी भी धार्मिक , सामाजिक एवं सार्वजनिक कार्यक्रम में निर्धारित समय सीमा एवं तय ध्वनि स्तर से अधिक आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाए । डीजे बजाना प्रतिबंधित है। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी कार्यक्रम में लाउड स्पीकर संचालन हेतु पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा । साथ ही रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर शासन के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी । बैठक में डीजे संचालकों को यह भी समझाइश दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी । सभी संचालकों ने शासन के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया , बैठक में तहसीलदार सुनील राणा , नायब तहसीलदार अनिल मंडलोई ,थाना प्रभारी विजय वास्कले एवं राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं नगरीय विभाग से अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र के डीजे संचालक उपस्थित रहे ।










