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अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी अभय अरविंद बेडेकर ने जारी किया यह आदेश , यदि पालन नहीं किया तो होंगी कार्यवाही ।

संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

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अलीराजपुर – कलेक्‍टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) की प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में घातक तीर-कमान, फालिया, भाला, सुदर्शन चक्र तथा बंदूक एवं अन्य हथियार का उपयोग एवं प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा । जिले की सीमा के अन्दर दो या दो से अधिक व्यक्ति का समूह तीर-कमान, फालिया, भाला, सुदर्शन चक्र तथा बंदूक एवं अन्य हथियार लेकर एक स्थान पर एकत्रित होना पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा । यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा ,  यह आदेश आज दिनांक 31.03.2025 तक प्रभावशील रहेगा ।

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