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झाबुआ – एसडीएम महेश मंडलोई की बड़ी कार्यवाही , अवैध कॉलोनी निर्माण करने पर सात लोगो पर एफआईआर दर्ज , खरीदी एवं बिक्री पर भी लगाई रोक ।

संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

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झाबुआ – अनुभागीय अधिकारी राजस्व महेश मंडलोई द्वारा अवैध कॉलोनी निर्माण करने पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 7 लोगो पर नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गईं एवं अवैध कॉलोनी मे प्लाट की खरीदी बिक्री पर भी रोक लगाई है , जानकारी अनुसार यह मामला झाबुआ तहसील के ग्राम बिलिडोज मे स्थित सर्वें नंबर 75/1 की 0.48 हेक्टेयर भूमि से जुडा है , तहसीलदार झाबुआ की रिपोर्ट के मुताबिक इस जमीन को छोटे छोटे टुकड़ो मे बेच कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था , इस प्रक्रिया मे आरोपियों द्वारा न ही जमीन का डायवर्जन करवाया न ही सहायक संचालक नगर या ग्राम निवेश से नक्शे का अनुमोदन लिया गया , कॉलोनाइजर द्वारा पूरी तरह नियमो को ताक पर रखकर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया जाकर , प्लाट काट कर विक्रय किया जा रहा था जो पूरी तरह से अवैधानिक एवं अनुचित है ।

दोषीयों पर हुई एफआईआर :- इस प्रकरण मे एसडीएम महेश मंडलोई के प्रतिवेदन पर कुल सात लोगो पर थाना कोतवाली झाबुआ मे “मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा [ 61-घ (3) ] के तहत मामला दर्ज किया गया है , जिसके नाम इस प्रकार है । 1 अजय पीठवा , 2 श्रीमती अर्चना राठौड़ , 3 आबिद हुसैन , 4 आसिफ शेख , 5 इस्तेफाक अली , 6 इमरान शेख , 7 मोहम्मद खान ।

एसडीएम महेश मंडलोई :- अवैध रूप से नियमों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था , हमने 7 लोगो पर एफआईआर दर्ज करवाई है एवं जमीन की खरीदी बिक्री एवं नामांतरण एवं बंटवारा प्रकिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया है , कलेक्टर सहाब के निर्देश का पालन करते हुए कार्यवाही की गईं है हम लगातार ऐसे अनैतिक कार्यों पर कार्यवाही करेंगे , अवैध कार्य अब चलेगा नहीं यह स्पष्ट है ।

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