संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

झाबुआ – कलेक्टर नेहा मीना द्वारा नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु नारकोटिक्स कोआर्डिनेशन की बैठक ली गई , बैठक में नशे के आदि व्यक्तियों को नशे की लत से छुटकारा दिलाए जाने के लिए जिले में नशीली दवाइयों /पदार्थों के सेवन से शारीरिक बीमारियों – दुष्प्रभावों के संबंध में जिले में व्यापक रूप से जनजागरुकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिये गए , बैठक में अवगत कराया गया कि जिले में 374 पंजीकृत केमिस्ट है जिनमें से 1 को ही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के शेड्यूल एक्स के तहत आने वाली दवाओं की बिक्री की अनुमति है , कलेक्टर नेहा मीना ने कहा कि जिले की दवाइयों की विक्रय करने वाली मेडिकल दुकान पर सघनता से चेकिंग की जाए , कही भी नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर प्रकरण बनाकर कार्यवाही की जाए। हाल ही में गलत दवा दिये जाने के कारण हुई घटना को खेद जनक बताते हुए कलेक्टर ने पूर्व में उक्त मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण में हुई लापरवाही के कारण ड्रग इन्स्पेक्टर को नोटिस दिए जाने के निर्देश दिए। संयुक्त दल के माध्यम से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में स्थित दुकानों की जांच की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि शैक्षणिक संस्थानों के नजदीक किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री ना की जाए। साथ ही शाला प्रारम्भ होने के उपरांत समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र-छात्राओं का समय-समय पर चिकित्सक के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराने तथा स्कूल कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों को नशे में संलिप्तता की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए छात्रों की नियमित काउंसलिंग कर शैक्षणिक संस्थाओं में नशा मुक्ति अभियान चलाए जाने को कहा गया। समस्त शालाओ के आस पास कही पर भी कोई मादक पदार्थ नहीं पाया जाना चाहिए ।