• Home
  • झाबुआ
  • झाबुआ – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना ने आदेश किया जारी , आदेश के उल्लंघन पर होंगी कड़ी कार्यवाही ।

झाबुआ – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना ने आदेश किया जारी , आदेश के उल्लंघन पर होंगी कड़ी कार्यवाही ।

संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

फोटो

झाबुआ – कलेक्टर एवं जिला दण्डाअधिकारी नेहा मीना द्वारा आगामी त्यौहारों / पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था , सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक सदभाव की स्थिति को बनाये रखने के लिये असामाजिक तत्वों , अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों तथा निहित स्वार्थी तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सम्पूर्ण जिला झाबुआ क्षेत्रान्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) (2) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया ।

( 1 ) झाबुआ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक साम्प्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गाने बजाने व सोशल मिडिया के संसाधन, फेसबुक, व्हाटसएप , ट्विटर , इंस्ट्राग्राम , इन्टरनेट आदि से ऑपत्तिजनक फोटो , कमेंट , चित्र पोस्ट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।

( 2 ) झाबुआ जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन , जुलूस , रैली का आयोजन किये जाने से पूर्व आवेदन क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा , सभी कार्यक्रम के लिये आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम से कम 48 घण्टे पूर्व किया जाना तथा पुलिस अधिकारी के बिना आवेदन पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पूरे कार्यक्रम/आयोजन की वीडियोग्राफी कराएंगें। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो यह उत्तरदायित्व आयोजक संस्था का होगा ।

( 3 ) प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे / बैनर / पोस्टर का प्रयोग नहीं किया जायें, जिनसे किसी भी धर्म / वर्गों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। किसी भी कार्यक्रम के दौरान शस्त्र प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा , ऐसा पाये जाने की दशा में संबंधित त्रुटिकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजक / आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी ।

( 4 ) समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किया जाने के उपरांत ही आयोजन किया जावेगा , अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किये जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावें ।

Releated Posts

झाबुआ – कलेक्टर नेहा मीना ने , लोकायुक्त प्रकरण में आयुष विभाग की सहायक ग्रेड-2 पंवार को किया निलंबित ।

संपादक नयन टवली की कलम से ✍️ झाबुआ – कलेक्टर नेहा मीना द्वारा विशेष पुलिस स्थापना , लोकायुक्त…

ByByनयन टवली Mar 22, 2026

झाबुआ – अपनी ही दुकान पर युवक ने लगाई फांसी , कारण अज्ञात , पुलिस जांच मे जुटी ।

संपादक नयन टवली की कलम से ✍️ झाबुआ – नगर मे रहने वाले विक्की पंवार नामक युवक ने…

ByByनयन टवली Mar 22, 2026

झाबुआ – करवड़ के समीप चवरापाड़ा में हुआ हादसा , थ्रेसर मशीन में फ़सने से युवक की दर्दनाक मौत ।

संपादक नयन टवली की कलम से ✍️ झाबुआ – कुछ देर पहले करवड़ पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत…

ByByनयन टवली Mar 21, 2026

झाबुआ – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना का अपराधियों पर ऐक्शन , दो अपराधियों को छह माह के लिए किया जिला बदर ।

संपादक नयन टवली की कलम से ✍️ झाबुआ – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना द्वारा मध्यप्रदेश राज्य…

ByByनयन टवली Mar 20, 2026

Get 30% off your first purchase

X

You cannot copy content of this page

Scroll to Top