संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

झाबुआ – कलेक्टर नेहा मीना द्वारा लोकायुक्त पुलिस इंदौर की कार्यवाही एवं रिश्वत राशि प्राप्त करने संबंधी गंभीर आरोपों को संज्ञान में लेते हुए जामसिंह अमलियार , लेखापाल , जनजातीय कार्य विभाग , झाबुआ को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है , लोकायुक्त पुलिस द्वारा 11 दिसंबर 2025 को की गई कार्यवाही में अमलियार को शिकायतकर्ता/आवेदक श्री शांतिलाल वसुनिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय आम्बापाड़ा, संकुल केन्द्र हाईस्कूल बोलासा, विकासखंड पेटलावद की शिकायत पर ₹14,500/- की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस संबंध में उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है , निलंबन अवधि में अमलियार का मुख्यालय खंड शिक्षा कार्यालय , रानापुर निर्धारित किया गया है , इस अवधि में उन्हें मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी ।





