संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

झाबुआ – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नेहा मीना द्वारा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम , 1990 की धारा 8 के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही हेतु सूचना पत्र जारी किए गए हैं , यह कार्यवाही असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही है , जारी सूचना पत्रों के अंतर्गत थाना पेटलावद क्षेत्र के कैलाश उर्फ भोला पिता भेरूलाल भाटी निवासी पेटलावद , रामुनाथ पिता नाथुनाथ कालबेलिया निवासी बामनिया , मांगीलाल पिता शोभाराम गरवाल निवासी उण्डवा तथा आरिफ पिता मोहम्मद शब्बीर भाटी निवासी पेटलावद शामिल हैं। थाना झाबुआ क्षेत्र से भारत उर्फ भारतसिंह पिता दुबलिया भूरिया निवासी कालियाबड़ा एवं फकरू पिता मेसु बबेरिया निवासी छालकिया को सूचना पत्र जारी किए गए हैं , इसी प्रकार थाना मेघनगर क्षेत्र से विशाल पिता राजेश डामोर निवासी मेघनगर , सुदर्शन पिता देवा मचार निवासी बेडावली तथा अरुण पिता दयाल ओहारा निवासी मेघनगर, थाना काकनवानी क्षेत्र से दिनेश पिता सोमजी उर्फ हुमजी भूरिया निवासी काकनवानी एवं दलसिंह उर्फ दलसुका पिता मुनसिंह वसुनिया निवासी ईटावा , थाना रायपुरिया क्षेत्र से राजू उर्फ राजेन्द्र पिता मांगीलाल राठौर निवासी रायपुरिया तथा थाना थांदला क्षेत्र से मुकेश पिता भीमा मोरी निवासी शिवगढ़ महुड़ा एवं अशोक पिता मांगीलाल झोरिया निवासी करंजपाड़ा को नोटिस जारी किए गए हैं , इसके अतिरिक्त थाना कालीदेवी क्षेत्र से परवल उर्फ अश्विन पिता जुवानसिंह मेडा निवासी वागनेरा एवं नरवल पिता जुवानसिंह मेडा निवासी वागनेरा को भी जिला बदर की कार्यवाही हेतु सूचना पत्र जारी किए गए हैं , सभी संबंधित व्यक्तियों को नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है , जिसके पश्चात प्रकरणों में आगे की कार्यवाही की जाएगी ।





