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झाबुआ – अवैध गोवंश वध एवं वन भूमि अतिक्रमण प्रकरण में , प्रशासन की सख्त एवं निरंतर कार्यवाही ।

संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

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झाबुआ – दिनांक 06 दिसम्बर 2025 को थाना मेघनगर के ग्राम सजेली नान्यासाथ में फॉरेस्ट की बीट क्रमांक 75 के जंगल में गोवंश वध के आरोपियों के विरुद्ध थाना मेघनगर पर अपराध क्रमांक 287/06.12.2025, गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 9, आयुध अधिनियम 1959 (संशोधन 2019) की धारा 25 (1) (बी) का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया , विवेचना के दौरान कुल 23 आरोपी बनाए गए , जिसमें से 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एवं सभी शेष आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रत्येक आरोपी पर 10,000/- रुपये के ईनाम की उद्घोषणा की गई है। वन विभाग द्वारा भी प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। प्रकरण की विवेचना एवं शेष 05 आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु एसडीओपी थांदला के नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई है। उपरोक्त घटना के 04 आरोपियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। जिसे कलेक्टर न्यायालय में विधिवत पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही प्रचालन में है , वन विभाग द्वारा अपराध प्रकरण क्रमांक 1986/08.12.2025, 0.475 हेक्टेयर वन भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण की बेदखली की कार्यवाही, दिनांक 14.12.2025 को 2057/05 से 2057/09 तक 1.5 हेक्टेयर वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही , दिनांक 15.12.2025 को 2057/10 से 2057/12 तक 0.950 हेक्टेयर वन भूमि पर किए गए कुल 09 विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की गई , इस प्रकरण में जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासन , पुलिस एवं वन विभाग की एक संयुक्त  निगरानी टीम बनाई गई है , जिसको यह निर्देशित किया गया है कि सभी थाना क्षेत्रों में गौकशी की कोई घटना नहीं होने पाए एवं किसी भी घटना के होने पर उनके विरुद्ध त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जाए एवं इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति न हो । संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे कोई भी ऐसी घटना न होने पाए , दिनांक 14 दिसम्बर 2025 को संयुक्त टीम के द्वारा ग्राम सजेली नान्यासाथ के घटना स्थल पर व्यापक रूप से अतिक्रमण हटाया गया , दिनांक 22 जनवरी 2026 को ग्राम सजेली नान्यासाथ में फॉरेस्ट विभाग, प्रशासन के साथ मिलकर पुनः सभी अतिक्रमण हटाये गये , ग्राम सजेली नान्यासाथ घटना स्थल पर बिजली विभाग के द्वारा अवैध बिजली के सभी कनेक्शनों को काटा गया है, एवं दोबारा अवैध कनेक्शन न ले पाये, इसके लिए बिजली विभाग के द्वारा सतत निगरानी की जा रही है , दिनांक 05 जनवरी 2026 को सीसीएफ , जिला कलेक्टर , एसपी , डीएफओ की संयुक्त बैठक आयोजित की गई , जिसमें फॉरेस्ट विभाग को निर्देशित किया गया कि सजेली नान्यासाथ में घटना स्थल पर किसी भी तरह का नया अतिक्रमण नहीं होने दिया जाए एवं किसी भी तरह की अवैध गतिविधि न पनपे , इसके लिए अस्थाई पेट्रोलिंग चौकी बनाई गई है , राजस्व , पुलिस एवं वन विभाग की टीम के द्वारा मेघनगर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में प्रतिदिन जागरूकता हेतु बैठकें आयोजित की जा रही हैं एवं विभाग को लगातार सतर्क रहने हेतु निर्देशित किया गया है , वन विभाग द्वारा उड़नदस्ता का गठन किया गया है, जो निरंतर गश्त कर वन क्षेत्र में हो रही अवैध गतिविधि पर सतत निगरानी रखे हुए हैं , ग्राम सजेली नान्यासाथ के जंगल में वन विभाग , राजस्व व पुलिस विभाग के द्वारा नाईट विजन कैमरों एवं ड्रोन के द्वारा न केवल सतत निगरानी की जा रही है , बल्कि पूरे क्षेत्र की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए गये हैं , दिनांक 06 दिसम्बर 2025 से लेकर आज दिनांक तक सजेली नान्यासाथ के जंगल में एवं आसपास के गांवों सहित थाना मेघनगर क्षेत्र में कोई भी गौकशी से संबंधित नई घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई एवं ना ही कोई अपराध पंजीबद्ध हुआ है। भ्रमण के दौरान पाये गये सभी मवेशी अवशेष की वेटनरी विभाग के डॉक्टरों द्वारा जांच करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तथा उनको अतिरिक्त सतर्कता बरतने हेतु निर्देशित किया गया , वनमंडलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सम्पूर्ण क्षेत्र में तार फेंसिंग की कार्यवाही एवं गो अभ्यारण बनाने की कार्यवाही प्रस्तावित है , एवं सम्पूर्ण वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो इस हेतु दीर्घ कालिक कार्य योजना बनाई जा रही है। इस क्रम में शेष बचे कार्य की लगातार जिला स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है। तथा उन्हें अतिशीघ्र पूरा किये जाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है ।

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