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झाबुआ – कलेक्टर नेहा मीना ने कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए , जिले मे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियम विरुद्ध प्रयोग पर प्रतिबंध एवं धारा 163 लागु की ।

संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

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झाबुआ – जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर नेहा मीना द्वारा आगामी त्योहारों मे कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियम विरूद्ध प्रयोग पर एवं कानून व्यवस्था , सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक स‌द्भाव की स्थिति को बनाये रखने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागु की गईं है ।

ध्वनि विस्तार यंत्र प्रतिबंध :- ध्वनि द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (1) (2) के तहत् झाबुआ जिले की राजस्व सीमा हेतु आदेशित किया है कि : –

1 – झाबुआ जिले के अंतर्गत समस्त उत्सव/आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, विहित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा , ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 द्वारा निर्धारित शेडयूल अनुसार निर्धारित ध्वनि का स्तर मानक सीमा से बाहर प्रतिबंधित रहेगा , रात्रि समय 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डी.जे , बैण्ड , प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग , पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा ।

धारा 163 लागु :- झाबुआ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक साम्प्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गाने बजाने व सोशल मीडिया के संसाधन, फेसबुक , व्हाटसएप , ट्विटर , इंस्ट्राग्राम , इन्टरनेट आदि से ऑपत्तिजनक फोटो , कमेंट , चित्र पोस्ट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा , झाबुआ जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन किये जाने से पूर्व आवेदन क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा । सभी कार्यक्रम के लिये आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम से कम 48 घण्टे पूर्व किया जाना तथा पुलिस अधिकारी के बिना आवेदन पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पूरे कार्यक्रम/आयोजन की वीडियोग्राफी कराएंगें । कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो यह उत्तरदायित्व आयोजक संस्था का होगा , प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे/बैनर/पोस्टर का प्रयोग नहीं किया जायें , जिनसे किसी भी धर्म /वर्गों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे । किसी भी कार्यक्रम के दौरान शस्त्र प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । ऐसा पाये जाने की दशा में संबंधित त्रुटिकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजक /आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी ।

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