संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

भोपाल – सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19 – 59 / 2024 /1 / 4 / दिनांक 15.07.2024 के द्वारा विभिन्न विभागों की छात्रवृत्ति योजनाओं के सरलीकरण , एकरूपता एवं छात्रावास व्यवस्था के सुधार के संबंध में अनुशंसा हेतु अंतर्विभागीय समिति का गठन माननीय मंत्री, म.प्र. शामन, जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की अध्यक्षता में किया गया है। समिति की बैठक दिनांक 07.01.2025 में निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक छात्रावास/आश्रम शाला में “अधीक्षक का रात्रि विश्राम किया जाना अनिवार्य है,जो अधीक्षक रात्रि विश्राम नहीं करते उन्हें छात्रावास अधीक्षक के पद से पृथक किया जाए।मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के पत्र क्र.एफ-12-11/2006/25-2/507 दिनांक 16.03.2015 के बिन्दु क्रमांक 4 अनुसार भी छात्रावास/आश्रम परिसर में अधीक्षक का निवास करना अनिवार्य है।अतः शासन स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार यह सुनिश्चित किया जाए कि विभाग संचालित प्रत्येक छात्रावास में अधीक्षक स्वयं निवास करेंगे और छात्रावास में रात्रि विश्राम भी अधीक्षकों के द्वारा किया जाना अनिवार्य है,जो अधीक्षक छात्रावास में निवास और रात्रि विश्राम नहीं करते हैं,उन्हें अधीक्षक पद के दायित्व से तत्काल मुक्त कर छात्रावास में योग्य अधीक्षक की पदस्थापना की जाए वही आदेश में जिले में इसका कड़ाई से पालन किया जाने का हवाला भी दिया गया है ।