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झाबुआ – एसपी देवेंद्र पाटीदार के प्रतिवेदन पर नशा तस्करों पर सबसे बड़ा प्रहार , जिले में पहली बार (NDPS) एक्ट के तहत कार्रवाई , शातिर तस्कर 6 माह के लिए केंद्रीय जेल भोपाल भेजा गया ।

संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

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झाबुआ – जिले में नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन प्रहार” के तहत झाबुआ पुलिस ने एक ऐतिहासिक एवं सख्त कार्रवाई करते हुए पहली बार PIT-NDPS Act, 1988 के अंतर्गत एक आदतन नशा तस्कर को 06 माह के लिए केंद्रीय जेल भोपाल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की है । यह कानून विशेष रूप से ऐसे नशा तस्करों पर लागू किया जाता है जो बार-बार मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए जाते हैं और जमानत पर छूटने के बाद पुनः उसी अपराध में लिप्त हो जाते हैं । इस कानून का उद्देश्य केवल अपराधी को दंडित करना नहीं , बल्कि समाज और विशेषकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाना तथा अपराध की पुनरावृत्ति को रोकना है , पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में जिले में नशे के अवैध व्यापार , क्रय-विक्रय एवं परिवहन में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है । इसी क्रम में थाना कोतवाली झाबुआ क्षेत्र के निवासी सुरेश पिता हकरू भाबोर (36 वर्ष) , ग्राम गोपालपुरा , जिला झाबुआ के विरुद्ध विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया गया । आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2020 से 2026 के बीच एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 07 गंभीर अपराध दर्ज पाए गए । इनमें एक मामले में उसे न्यायालय से सजा एवं अर्थदंड मिल चुका है , दो मामले वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा अन्य प्रकरणों में पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है । (मई 2026 में आरोपी के विरूध्द थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रं. 485/2026 धारा 8/20 NDPS ACT व अपराध क्रं. 486/2026 धारा 8/21 NDPS ACT के तहत पंजीबध्द किया गया था ।)  उसके लगातार आपराधिक रिकॉर्ड और भविष्य में पुनः नशा तस्करी में संलिप्त रहने की संभावना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी झाबुआ के माध्यम से इंदौर संभाग आयुक्त को भेजा गया , प्रकरण का परीक्षण करने के उपरांत कमिश्नर इंदौर संभाग डॉ. सुदाम खाड़े ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को गंभीर एवं न्यायोचित मानते हुए स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत आरोपी सुरेश भाबोर को आदेश दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए निरुद्ध कर केंद्रीय जेल भोपाल में रखने के आदेश जारी किए हैं । यह कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संदेश है कि नशे के कारोबार में लिप्त आदतन अपराधियों के विरुद्ध केवल सामान्य कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी , झाबुआ पुलिस का उद्देश्य केवल अपराधियों पर कार्रवाई करना नहीं , बल्कि जिले के युवाओं को नशे के दुष्चक्र से बचाकर सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण करना है । पुलिस आमजन से भी अपील करती है कि यदि कहीं भी मादक पदार्थों के अवैध कारोबार , परिवहन , संग्रहण या बिक्री की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें । “ऑपरेशन प्रहार” के तहत झाबुआ पुलिस भविष्य में भी नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध इसी प्रकार की कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रखेगी ।

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