संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

आलीराजपुर – अवैध शराब के परिवहन तथा कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर रघुवंश कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति उमठ बघेल व एसडीओपी जोबट रविन्द्र राठी के पर्वेक्षण जिलेभर में लगातार सघन एवं आकस्मिक चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है । इसी क्रम में दिनांक 05 जुलाई 2026 की सुबह में थाना जोबट पुलिस को मुखबिर से अवैध शराब के बड़े परिवहन की विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी जोबट द्वारा पुलिस की दो पृथक-पृथक टीमों का गठन कर त्वरित कार्रवाई की गई । कार्रवाई के दौरान दो आयशर कंटेनर वाहनों क्रमांक MP-41-HA-1053 एवं MP-09-BG-7139 को रोककर उनकी विधिवत तलाशी ली गई , तलाशी के दौरान प्रथम कंटेनर से 930 पेटी तथा द्वितीय कंटेनर से 1074 पेटी, इस प्रकार कुल 2004 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई । जब्त शराब में आर.एस., ब्लेंडर्स, रिट्ज, आर.सी., बैगपाइपर एवं मैजिक मोमेंट सहित विभिन्न हाई-रेंज ब्रांड सम्मिलित हैं । बरामद शराब की कुल मात्रा लगभग 17,409 बल्क लीटर है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये आंकी गई है , कार्रवाई के दौरान दोनों वाहनों के चालकों विक्रम पिता शालगराम पाटीदार , उम्र 43 वर्ष, निवासी करनावद, थाना हाटपिपलिया, जिला देवास तथा शिवलाल पिता बालमुकुंद मालवीय, उम्र 55 वर्ष , निवासी ग्राम भैरवाखेड़ी , थाना टोककलां खुर्द , जिला देवास को मौके से गिरफ्तार किया गया , उक्त प्रकरण में थाना जोबट पर पृथक-पृथक अपराध क्रमांक 277/2026 एवं 278/2026 पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 46 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है । प्रकरणों की विवेचना जारी है तथा गिरफ्तार आरोपियों से जब्त शराब के स्रोत के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है ।
जप्त मशरूका :- कुल 2004 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (लगभग 17,409 बल्क लीटर) शराब का अनुमानित मूल्य लगभग ₹2 करोड़ , दो आयशर कंटेनर वाहन क्रमांक MP-41-HA-1053 एवं MP-09-BG-7139, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹40 लाख ।
गिरफ्तार आरोपी :- 1. विक्रम पिता शालगराम पाटीदार, उम्र 43 वर्ष, निवासी करनावद , थाना हाटपिपलिया, जिला देवास , 2. शिवलाल पिता बालमुकुंद मालवीय , उम्र 55 वर्ष, निवासी ग्राम भैरवाखेड़ी, थाना टोककलां खुर्द , जिला देवास ।





