संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभय अरविंद बेडेकर द्वारा धारा 163 के अंतर्गत गेस्ट हॉउस , रेस्ट हॉउस , बॉडिंग हॉउस , छात्रावास एवं निजी आवासो मे रह रहे किरायेदार के सत्यापन एवं उनकी जांच का आदेश जारी किया गया है इसी आदेश का पालन करते हुए आज जोबट एसडीओपी नीरज नामदेव के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी विजय वास्कले द्वारा संपूर्ण थाना क्षेत्र मे मकान मालिकों को सुचना देकर वहा रह रहे किरायेदार का सत्यापन एवं उनकी जानकारी , पुलिस वेरिफिकेशन फार्म के जरिए एकत्रित की जा रही है ताकि जनमानस के जनजीवन पर कोई खतरा ना हो , कलेक्टर द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है की यदि किसी के भी द्वारा यह जानकारी छुपाने या किसी बाहरी व्यक्ति की मदद की गईं तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 ( 2 ) की अवहेलना करने की कार्यवाही की जाएगी ।
एसडीओपी नीरज नामदेव द्वारा जानकारी देते हुए यह बताया गया की कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के पालन में यह कार्यवाही की जा रही है , पूर्व में भी सभी मकान मालिकों को यह सुचना दी गई थी कि वे अपने यहां निवासरत किरायेदार व नौकरों की संपूर्ण जानकारी थाने द्वारा जारी प्रोफार्मा में भर कर आधार कार्ड व पासपोर्ट फोटो को प्रोफार्मा के साथ संलग्न कर थाने मे जमा करवाए , जिसने भी यदि किरायेदार की सुचना को छुपाने का प्रयास किया तो सख्त एवं कड़ी कार्यवाही के साथ उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होंगी ।इसी तारतम्य में आज जोबट थाने में 7 मकानमालिको के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।