संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

आलीराजपुर – नगर के हाट गली मे बंगाली झोलाछाप डॉक्टर अवैध रूप से अपना क्लिनिक संचालित कर रहा था , इस क्लिनिक पर एसडीएम तपीश पांडे द्वारा छापेमार कार्यवाही की गईं थी एवं क्लिनिक से दो कट्टे भर के एलोपेथीक दवाईया जप्त की गईं थी , एसडीएम द्वारा डॉक्टर से उनका रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस , सर्टिफिकेट दिखाने को कहा तो डॉक्टर तापस सीखदार द्वारा कोई भी डोक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किया गया था , एसडीएम पांडे द्वारा स्वास्थ विभाग के बीएमओ को क्लिनिक सील कर एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए थे जिसके अनुपालन मे आज बंगाली झोलाछाप तापस सीखदार पर मध्यप्रदेश राज्य परिषद एक्ट (1956 $ 1958 ) की धारा A 24 एवं इंडियन मेडिकल काउसिल एक्ट (1956) की धारा 15 (3) के तहत कोतवाली मे मामला दर्ज कर लिया गया है ।





