संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

आलीराजपुर – कलेक्टर नीतू माथुर ने कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1591-92 दिनांक 16-10-2025 में आंशिक संशोधन करते हुए जिला आलीराजपुर की सीमा में प्रतिबंधात्मक फटाखा , आतिशबाजी , लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित फटाखे (कार्बाइड गन) तैयार कर विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है , यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में प्रतिबंधात्मक फटाखा , आतिशबाजी , लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित फटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण , भण्डाराण , आदि तैयार कर विक्रय नही करें , आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति जिले में ब्रिकी , वितरण या प्रदर्शन पर पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है , उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी , यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा ।





