संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

आलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नीतू माथुर ने मानव जीवन की सुरक्षा , लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला आलीराजपुर की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है इस आदेश के तहत समस्त प्रकार के आयोजनों जैसे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन , रैली , सभा , पुतला दहन , पदयात्रा , रथ यात्रा , आदि के आयोजन के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा , बिना अनुमति प्राप्त किये आयोजित होने वाले आयोजनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी , साथ ही ऐसे आयोजित कार्यक्रमों में व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली क्षति/क्षतियाँ (Damages) की जिम्मेदारी भी आयोजको की होगी। समक्ष प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त होने के बाद आयोजकों और रेली धरने में भाषण देने वाले किसी प्रकार से आमजन को भड़काने या वैमनस्यता फैलाने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे , आमजन को शस्त्र देने, बॉटने या शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे , जिले में किसी समुदाय , संगठन , राजनैतिक दलों , समिति , प्रतिनिधि मंडल एवं आयोजन के दौरान किसी सार्वजनिक स्थल , शासकीय परिसर , शासकीय कार्यालय, भक्त आदि किसी सरकारी संपत्ति को कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाई जाती कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी तथा उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जा सकेगी , उक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अभियोजित की जाएगी , उक्त आदेश आगामी 02 माह के लिए तत्काल प्रभावशील रहेगा ।





