संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

आलीराजपुर – एसपी रघुवंश सिंह के मार्गदर्शन , कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कस्बा आलीराजपुर में अवैध पटाखा विक्रेताओं के विरुद्ध एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने आबादी वाले क्षेत्र में बिना लाइसेंस के रखे गए बडी मात्रा में पटाखों का जखीरा जब्त किया है , मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम की त्वरित दबिश , थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से पटाखों के भंडारण और विक्रय के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर एसडीओपी अनुभाग अश्वनी कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और पुलिस टीम गठित कर मुखबिर के बताए स्थान (मकान) की चेकिंग हेतु रवाना किया। पुलिस टीम द्वारा बताए गए मकान की सघन चेकिंग की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर एक संदिग्ध व्यक्ति उपस्थित मिला, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम नितेश पिता संजय गुप्ता , निवासी मौलाना आजाद मार्ग , अलीराजपुर होना बताया । जब घर की तलाशी ली गई , तो घर के अंदर खाकी रंग के 15 कार्टून और एक सफेद थैली बरामद हुई। इन कार्टूनों को खोलकर चेक करने पर उनमें विभिन्न प्रकार के पटाखे, फुलझड़ियां , एटम बम , रस्सी बम व अन्य आतिशबाजी सामग्री होना पाई गई , जिसे जप्त किया गया । जब्त किए गए इन पटाखों का कुल अनुमानित बाजार मूल्य 1,18,180/- रुपये (एक लाख अठारह हजार एक सौ अस्सी रुपये) करीबन है । आरोपी नितेश गुप्ता से उक्त पटाखों के भंडारण , रख-रखाव और क्रय-विक्रय से संबंधित वैध लाइसेंस या दस्तावेज के संबंध में जानकारी चाहे जानें पर उसके द्वारा कोई भी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में पूरी तरह असमर्थ रहा । रिहायशी इलाके में बिना अनुमति के इस प्रकार का खतरनाक और विस्फोटक सामान रखना भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 287 , 125, 288 एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5/9बी के तहत एक गंभीर व दंडनीय अपराध का पाये जानें से थाना कोतवाली अलीराजपुर द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 215/2026 पंजीकृत कर प्रकरण अनुसंधान में लिया गया है ।










