संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

झाबुआ – कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर/डीजे/बैण्ड/प्रेशर हान) के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण हेतु जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर नियंत्रण जनहित में आवश्यक है , ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 की धारा 2 (ग) में जिला दण्डाधिकारी को जिले की सीमा में उक्त नियमों को लागू करने हेतु प्राधिकारी बनाया गया हैं। अतः इस प्ररिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना ने ध्वनि द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (1) (2) के तहत् झाबुआ जिले की राजस्व सीमा हेतु आदेशित किया है कि….
1 – झाबुआ जिले के अंतर्गत समस्त उत्सव/आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, विहित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा ।
2 – ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 द्वारा निर्धारित शेडयूल अनुसार निर्धारित ध्वनि का स्तर मानक सीमा से बाहर प्रतिबंधित रहेगा ।
3 – रात्रि समय 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर , डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा , चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता को सम्बोधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना संगत नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत एकपक्षीय पारित किया जाता है। उक्त आदेश 18 अगस्त 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।