संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

अलीराजपुर – कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने समय समय पर अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत जीर्ण-शीर्ण एवं क्षतिग्रस्त भवनों का डिसमेंटल (गिराने) की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था , परंतु खंड शिक्षा अधिकारी/खंड स्रोत समन्वयक के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 नियम तीन की कंडिका (एक) (दो) एवं (तीन) का स्पष्ट उल्लंघन होकर अपने पदेन कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक होने से मध्य प्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निहित प्रावधान अंतर्गत समस्त खंड शिक्षा अधिकारी एवं खंड स्रोत समन्वयक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया ।