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झाबुआ – कलेक्टर नेहा मीना का जनसुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला , मेले एवं एम्यूजमेंट राइड्स की सुरक्षा हेतु , जिला एवं अनुभाग स्तरीय समितियों का किया गठन ।

संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

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झाबुआ – किसी भी मेले , झूले अथवा मनोरंजन स्थलों पर अव्यवस्था या भगदड़ जैसी घटनाओं की रोकने हेतु जिला प्रशासन द्वारा व्यापक कदम उठाए गए हैं । कलेक्टर नेहा मीना द्वारा जिले में आयोजित होने वाले एम्यूजमेंट राइड्स/मेले/मनोरंजन स्थल/गेमिंग जोन आदि के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए जिला एवं अनुभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है ।

जिला स्तरीय समिति :- जिला स्तर पर गठित समिति में अपर कलेक्टर/अपर जिला दण्डाधिकारी , जिला झाबुआ को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सदस्य होंगे तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सदस्य सचिव रहेंगे। इसके अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कार्यपालन यंत्री मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तथा परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण को सदस्य नियुक्त किया गया है। यह समिति जिले में आयोजित होने वाले समस्त मेलों एवं मनोरंजन गतिविधियों की समुचित निगरानी एवं समन्वय सुनिश्चित करेगी ।

अनुभाग स्तरीय समिति :- अनुभाग स्तर पर मेले/एम्यूजमेंट राइड्स/मनोरंजन स्थल/गेमिंग जोन आदि के लिए अनुमति जारी करने हेतु समिति गठित की गई है , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त किया गया है । समिति में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस , अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (भवन) , अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (विद्युत एवं यांत्रिकी) , तहसीलदार/नायब तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , संबंधित थाना प्रभारी , सहायक यंत्री म.प्र. विद्युत मंडल , मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगर पालिका/परिषद) तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सदस्य बनाया गया है ।

अनुमति की प्रक्रिया एवं आवश्यक प्रावधान :- मेले/मनोरंजन स्थल/गेमिंग जोन/एम्यूजमेंट राइड्स के आयोजकों को आयोजन हेतु संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा । समिति द्वारा प्राप्त आवेदन की तकनीकी एवं भौतिक परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण किया जाएगा ।

अनुमति से पूर्व बिंदुओं का पालन सुनिश्चित किया जाएगा ,  मेले का विधिवत ले-आउट तैयार किया जाना । झूलों की गुणवत्ता एवं भार क्षमता का परीक्षण तथा अधिकतम भार क्षमता संबंधी सूचना-पट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना । आगमन एवं निर्गम हेतु पर्याप्त मार्ग एवं खुला स्थान सुनिश्चित करना। भगदड़ अथवा आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारी एवं आपदा प्रबंधन योजना (इमरजेंसी प्लान ) तैयार करना , अग्निशमन यंत्र, फायर ब्रिगेड , पानी के टैंक , रेत आदि की पर्याप्त व्यवस्था। अस्थायी अस्पताल/डिस्पेंसरी की व्यवस्था। पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती। झूलों के बीच पर्याप्त दूरी (गैप) सुनिश्चित करना। प्रकाश व्यवस्था सुचारू रखना एवं किसी भी प्रकार के अवैध विद्युत कनेक्शन पर प्रतिबंध। फायर सेफ्टी , लोक निर्माण विभाग, विद्युत एवं यांत्रिकी, नगरपालिका/ग्राम पंचायत आदि से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना। मेले में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना एवं आमजन हेतु हेल्प डेस्क की व्यवस्था। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि का संचालन न होना सुनिश्चित करना तथा समय-समय पर निरीक्षण करना , अनुभाग स्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त बिंदुओं पर संतोषजनक प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जन-सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा सभी आयोजकों को निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा ।

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