संपादक नयन टवली की कलम से ✍️

आलीराजपुर – जिले में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और उससे मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर नीतू माथुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत संपूर्ण आलीराजपुर जिले की राजस्व सीमाओं को आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है । उनके द्वारा जारी आदेश के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 डेसिबल व रात्रि में 70 डेसिबल , वाणिज्यिक क्षेत्र में दिन में 65 व रात में 55 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 व रात में 45 डेसिबल तथा शांत क्षेत्र में दिन में 50 व रात में 40 डेसिबल से अधिक ध्वनि तीव्रता प्रतिबंधित रहेगी , जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर माथुर ने निर्देश दिए हैं कि जिले में किसी भी उत्सव अथवा आयोजन के दौरान लाउडस्पीकर , डीजे , बैंड , प्रेशर हार्न एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा । इस हेतु सामान्यतः ध्वनि मानकों के पालन की स्थिति में अधिकतम दो मध्यम आकार के डीजे अथवा लाउडस्पीकर की अनुमति दी जा सकेगी । साथ ही डीजे व लाउडस्पीकर किराये पर देने वाले वेण्डर किसी भी आयोजन हेतु दो से अधिक मध्यम आकार के उपकरण किराये पर नहीं देंगे । आदेश में प्रेशर हार्न के भंडारण एवं विक्रय पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है । इसके अलावा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर , डीजे , बैंड या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा , यह आदेश आज दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा , इस अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी ।










